कोटा.बारां के पूर्व कलेक्टर और आईएस इंद्र सिंह राव 25 दिसंबर से ही रिश्वत के मामले में कोटा सेंट्रल जेल में बंद है. उनकी जमानत याचिका कोर्ट में पेश की गई थी. जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए एसीबी के न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने तल्ख टिप्पणी करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
एसीबी के न्यायाधीश मलिक ने कहा है कि आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की नीति जीरो टॉलरेंस का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईएएस इंद्र सिंह राव अपने रुतबे से गवाहों को प्रताड़ित कर सकते हैं. साथ ही सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की संभावना है. ऐसे में इन्हें अभी जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
लोक अभियोजक अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 28 जनवरी को बारां के पूर्व कलेक्टर और आईएएस इंद्र सिंह राव की जमानत अर्जी पेश की गई थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए उस पर न्यायधीश प्रमोद मालिक ने जारी किए आदेश में लिखा है कि लोक सेवक आईएस इंद्र सिंह राव बारां के जिला कलेक्टर के अहम पद पर कार्यरत हैं और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित थे. इसके बावजूद अवैध रूप से अपने अधीनस्थ निजी सहायक संयुक्त महावीर प्रसाद नागर के जरिए रिश्वत ली है.