जयपुर. पहलू खां मॉब लिंचिंग मामले में राज्य सरकार और पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में आपराधिक अपील पेश कर दी गई है. हाईकोर्ट संभवत: मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करेगा. दोनों अपीलों में अलवर एडीजे क्रम-1 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निचली अदालत ने प्रकरण में छह आरोपियों को बरी कर दिया था.
मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलु खां और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे. बहरोड़ थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की. वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलु खां की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों सहित छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था. पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए गत दिनों अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था.
दारा सिंह एनकाउंटर प्रकरण में दो गवाह को नोटिस जारी
राजस्थान हाईकोर्ट ने दारा सिंह एनकाउंटर प्रकरण में निचली अदालत से दोष मुक्त हुए पुलिसकर्मियों और प्रकरण के दो गवाह सुशीला देवी और विजेन्द्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सीबीआई की ओर से पेश अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए. सीबीआई की ओर से अपील दायर कर निचली अदालत के 13 मार्च 2018 के आदेश को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने प्रकरण पर लंबी सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.