जयपुर.कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश की गहलोत सरकार ने महामारी अध्यादेश में संशोधन कर दिया है. सरकार ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव और उपाय के पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने महामारी अध्यादेश में दो बिंदु जोड़े हैं. जिसके तहत अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना से बचाव और उपाय का पोस्टर लगाना होगा. सरकार ने विनियमों में वर्तमान में विनियम-9 के बाद के नियमानुसार विनियम 10 और 11 जोड़ा है.
पढ़ें-राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव अधिकारी को लिखा पत्र, निर्दलीय विधायकों के मतदान को लेकर की ये मांग...
राज्यपाल के आदेश से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि GSR-175 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 धारा 4 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग के सम संख्या अधिसूचना 3-5-2020 और GSR 113 दिनांक 3-5-2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नियमन में नियम अनुसार संशोधन करती है. जैसे कि समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है. उक्त नियमों में वर्तमान में विनियम-9 के बाद नियमानुसार विनियम 10 और 11 बिंदु जोड़े जाते हैं.