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ACB की विशेष कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले वरिष्ठ लिपिक को सुनाई 2 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगाया - जयपुर खबर

एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने कम्पयूटर शिक्षा के बिल पास करने की एवज में रिश्वत लेने वाले शिक्षाकर्मी रघुनाथ प्रसाद कुमावत को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि, मुकदमे के ट्रायल के दौरान प्रिंसिपल की मौत हो चुकी है.

District Sessions Court, जिला सेशन न्यायालय

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Published : Aug 7, 2019, 9:43 PM IST

जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने कम्पयूटर शिक्षा के बिल पास करने की एवज में रिश्वत लेने वाले शिक्षाकर्मी रघुनाथ प्रसाद कुमावत को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 दिसंबर 2005 को बजरंगलाल पारीक ने इस संबंध में एसीबी में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि कम्प्यूटर शिक्षा के बिल पास करने की एवज में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रेनवाल का वरिष्ठ लिपिक 21 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है.

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वहीं, रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 22 दिसंबर को अभियुक्त और स्कूल के प्रिंसिपल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. हालांकि, मुकदमे के ट्रायल के दौरान प्रिंसिपल की मौत हो चुकी है.

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