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भीलवाड़ा: कोठारी नदी में प्रदूषण पर सख्त हुआ NGT, नगर परिषद पर 63 लाख का जुर्माना

टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की लाइफ लाइन कोठारी नदी को प्रदूषित करने के एक मामले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भीलवाड़ा नगर परिषद के खिलाफ 63 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिए हैं. इसके साथ ही एनजीटी ने 25 लाख रूपए की अतिरिक्त गारंटी भी नगर परिषद से मांगी.

कोठारी नदी

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Published : Apr 7, 2019, 9:13 PM IST

भीलवाड़ा. नगर परिषद को प्रदूषण के लिए सीधा जिम्मेदार ठहराते हुए कोर्ट ने 3 मई को तलब किया है. वहीं ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक निजी हॉस्पिटल पर 5 लाख 70 हजार का जुर्माना लगाते हुए नोटिस भी जारी किया. पर्यावरण विद बाबूलाल जाजू ने कहा कि कोठारी नदी में तिक्रमण गंदगी, बायो वेस्ट और मृत पशुओं जैसे बदनुमा दागों से बचाने के लिए हम काफी समय से प्रयासरत हैं. इसके लिए हमने जिला प्रशासन और नगर परिषद को कई बार अवगत भी कराया था। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके कारण हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अवगत कराया.

भीलवाड़ा नगर परिषद पर लगा 63 लाख का जुर्माना


वहीं जाजू ने कहा कि एनजीटी ने अपना फैसला सुनाते हुए नगर परिषद पर जो जुर्माना लगाया हम उसका स्वागत करते हैं. इसी फैसले के बाद हमें आशा जगी है कि आने वाले समय में शायद कोठारी नदी का स्वरूप बदल सके. जाजू ने यह भी कहा कि इस तरह यदि गांधी सागर बांध, नेहरू तलाई और मानसरोवर झील पर भी एनजीटी नगर परिषद व्यूआईटी पर जुर्माना लगाए तो शायद इनकी नींद खुले और भीलवाड़ा के सौंदर्य में चार चांद लग जाए.

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