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राजस्थान हाईकोर्ट आदेश : हत्या के आरोपियों की डेढ़ साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं, न्यायालय ने जताई नाराजगी

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2020 में उसे बेटे की दिन दहाड़े हत्या (Jaipur High Court on Bharatpur massacre) हुई थी. घटना को लेकर रुदावल थाने में 28 मई 2020 को आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई. याचिका में कहा गया कि मामले में पुलिस लचर जांच कर रही है और अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

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Published : Dec 29, 2021, 10:31 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में युवक की हत्या के डेढ साल बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर नाराजगी (Jaipur High Court expressed displeasure) जताई है. अदालत ने भरतपुर आईजी को निर्देश दिए हैं कि वह मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराए.

साथ ही कोर्ट ने भरतपुर आईजी को निर्देश देते हुए मामले की मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट अदालत (Jaipur High Court on Bharatpur massacre) में पेश करने के आदेश दिये हैं. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश हरख्याल की आपराधिक याचिका पर दिए. अदालत ने सरकारी वकील शेरसिंह महला को कहा है कि वह आदेश की कॉपी आईजी को मुहैया कराए.

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याचिका में कहा गया कि वर्ष 2020 में उसे बेटे की दिन दहाड़े हत्या हुई थी. घटना को लेकर रुदावल थाने में 28 मई 2020 को आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई. याचिका में कहा गया कि मामले में पुलिस लचर जांच कर रही है और अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. ऐसे में मामले का अनुसंधान दूसरी जांच एजेंसी से कराया जाए.

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