अलवर.पॉक्सो अदालत नंबर- 3 ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है. आरोपी को 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. दरअसल, आरोपी कॉलेज से पढ़कर घर लौट नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर सूनसान जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
विशिष्ट लोक अभियोजक पक्ष नंबर- 3 राजकुमार गंगावत ने बताया, पीड़ित बालिका ने अपने पिता के साथ राजगढ़ थाने में 30 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वह 14 फरवरी 2019 की दोपहर 2 बजे कॉलेज से घर लौट रही थी. उसी दौरान आरोपी ने मोटरसाइकिल से पीड़िता का पीछा किया और पीछा करने के बाद कुछ दूरी पर जहां आवाजाही कम थी उसे रोक लिया. डरा धमकाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर सूनसान जगह ले गया और दुष्कर्म किया.