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अलवर: बहुचर्चित चूचू मामले में न्यायालय ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई

अलवर के बहुचर्चित चूचू मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने साल 2016 के अक्टूबर में अपनी पत्नी की हत्या कर उसके अंग शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया था. जिससे शहर में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था.

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आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Oct 29, 2020, 2:22 AM IST

Updated : Oct 29, 2020, 7:01 AM IST

अलवर. शहर के बहुचर्चित चूचू हत्याकांड मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पति ने पत्नी की हत्या करके उसके शरीर के अंगों को काटकर शहर के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था. इस घटना ने अलवर को देशभर में शर्मसार किया. लगातार यह मामला कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

साल 2016 में 31 अक्टूबर को अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत चावंडपाडी में पुलिस को महिला के अंग पड़े हुए मिले थे. उसके बाद एक नवंबर को पुलिस को एक पैर पड़ा हुआ मिला. इस तरह लगातार हर रोज 3 से 4 दिनों तक पुलिस को एक महिला के कटे हुए अंग बरामद हुए. इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई. चारों तरफ चर्चाओं का दौर चला और अलवर की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई.

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पुलिस की विशेष जांच टीम ने मामले की जांच पड़ताल की. पुलिस ने खुलासा करते हुए मालाखेड़ा बाजार रंगभरयों की गली निवासी योगेश उर्फ चूचू को गिरफ्तार किया. उस समय पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चूचू ने अपनी पत्नी की हत्या की. उसके बाद उसके शरीर के अंगों को काटकर शहर में विभिन्न जगहों पर बैग में रखकर फेंक दिया. इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. 30 गवाहों के बयान कराए गए और 95 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए. 23 आर्टिकल भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए.

पुलिस ने कहा कि चूचू ने दिवाली से पहले अपनी पत्नी को घर में जिंदा जला दिया. उसके बाद उसके शरीर के अंगों को काटकर फ्रिज में रख दिया. सुबह के समय मौका मिलते ही महिला के अंगों को बैग में रखकर शहर की सड़कों पर फेंक देता था. इस घटना के बाद अलवर शहर में दहशत का माहौल हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए योगेश उर्फ चूचू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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जिला सेशन न्यायालय नंबर 3 के न्यायाधीश संदीप आनंद ने फैसला सुनाते हुए योगेश को दोषी करार दिया. धारा 302 में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. धारा 201 में 3 साल का कठोर कारावास और 5000 का जुर्माना आर्थिक दंड के रूप में लगाया गया. चूचू अलवर के केंद्रीय कारागार में बंद है. न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर से इस मामले को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है.

Last Updated : Oct 29, 2020, 7:01 AM IST

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