अलवर.पूरे जिले में बड़ी संख्या में एंबुलेंस संचालित हो रहे हैं. निजी तौर पर सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट एंबुलेंस भी जिले भर में मरीजों और उनके परिजनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं. कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में एंबुलेंस और शव वाहन चालक कोरोना संक्रमित मरीजों से मनमाना पैसा वसूल रहे थे. इसके अलावा कोरोना संक्रमण से होने वाले मरीजों की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए कई गुना मनमाना पैसा वसूला जा रहा था.
प्रशासन ने निर्धारित की रेट आए दिन मिल रही शिकायतों के बाद कई जिलों में प्रशासन की तरफ से एंबुलेंस चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. दूसरी तरफ अलवर में जिला प्रशासन ने एंबुलेंस और शव वाहन के रेट निर्धारित किए हैं. प्रशासन की निर्धारित रेट के अनुसार शुरुआती 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए निर्धारित किए गए हैं. इसके बाद प्रति किलोमीटर अलग-अलग गाड़ियों की अलग अलग रेट निर्धारित की गई हैं. मार्शल और मारुति वैन के लिए 12 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर दर्ज निर्धारित की गई है.
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इसके अलावा टवेरा, इनोवा, बोलेरो और मैक्स सहित अन्य गाड़ियों के लिए 14 रुपए 50 पैसे रेट निर्धारित की गई है. जबकि बड़ी एंबुलेंस और शव वाहन के लिए 17 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर रेट निर्धारित की गई है. इस दौरान अगर वाहन चालक एसी चलाता है तो एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा. इसके अलावा चालक की सुरक्षा के लिए 350 रुपए पीपीई किट, सेनेटाइजर और अन्य जरूरी सामान के प्रति चक्कर के हिसाब से देने होंगे.
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इसके अलावा शव वाहनों को धुलाई के अलग से पैसे नहीं देने होंगे. एंबुलेंस में सभी उपकरण लगे होने आवश्यक है. इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर मॉनिटर अंबु बैक जरूरी दवाएं जीवन रक्षक इंजेक्शन सहित सभी सुविधाएं रहनी चाहिए. उसके लिए कोई भी चार्ज मरीज और उसके परिजनों से नहीं लिया जाएगा. कलेक्टर ने कहा, निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूलने वाले वाहन चालक के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. वाहनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है. लगातार आरटीओ इंस्पेक्टर वाहनों की जांच पड़ताल कर रहे हैं. विभाग के अधिकारियों ने कहा, अगर कोई चालक गड़बड़ी पड़ता है तो उसकी शिकायत सीएमएचओ कार्यालय में जा सकती है.