राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

अलवर: बच्ची से छेड़छाड़ के मामलें में दोषी को 3 साल की सजा - Rajasthan

4 साल पुराने बच्ची से छेड़छाड़ के मामलें में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल की जेल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

छेड़छाड़ के मामलें में दोषी को 3 साल की सजा

By

Published : Jun 13, 2019, 3:53 AM IST

अलवर. एमआईए थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 8 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 3 साल की सजा

एमआईए थाने में 21 अगस्त 2015 को सुबह के समय गांव के ही एक युवक ने 8 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर बाजरे की खेत में चला गया. बच्ची उस समय घर में सो रही थी. आरोपी युवक जीतू ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने लगा. इस दौरान बच्ची चीखने- चिल्लाने लगी. उसकी आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची. यह देख कर जीतू मौके से फरार हो गया. पीड़िता की मां ने घटना की सूचना परिजनों को बताई व 28 सितंबर को मामले की लिखित सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जीतू नाम के युवक को गिरफ्तार किया. उसके बाद न्यायालय में मामले में करीब 4 साल तक बहस चली.

वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया कि बुधवार को पॉस्को विशेष न्यायालय नंबर 3 ने आरोपी युवक जीतू को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आईपीसी की धारा 354 ख व 7/8पोस्को एक्ट में 3- 3 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सभी गवाहों और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details