अजमेर.शहर में पॉक्सो ऐक्ट की विशेष न्यायालय संख्या एक ने किशोर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा और 26 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
पॉक्सो ऐक्ट की विशेष न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि गेगल थाना क्षेत्र में रहने वाले किशोर जब स्कूल से घर की ओर लौट रहा था. तभी आरोपी भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद वह किशोर को जंगल में ले गया.
उसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिसकी रिपोर्ट पीड़ित बालक के भाई ने गेगल थाने में दर्ज कराई. जिसपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया.