अजमेर. भड़काऊ भाषण और जहरीले नारे लगाने वाला गौहर चिश्ती (Gauhar Chishti Hate Speech) को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विकास सांगवान ने दावा किया है कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा. एएसपी सांगवान ने कहा कि गौहर चिश्ती की तलाश में कई टीमें लगी हुई है. पुलिस का साइबर सेल भी जुटा हुआ है.आरोपी गौहर चिश्ती की लेटेस्ट लोकेशन को साझा नही किया जा सकता है. फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थान बदल बदल कर छुप रहा है. उन्होंने बताया कि 17 जून को गौहर चिश्ती ने भड़काऊ बयान और आपत्तिजनक नारा लगाया था.
गौहर चिश्ती का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने स्वतः संज्ञान ले उसके खिलाफ 26 जून की रात को दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज किया था. अगले ही दिन गौहर के चार साथियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन गौहर गिरफ्तारी की भनक लगते ही फरार हो गया (prophet remark row). उन्होंने बताया कि गौहर चिश्ती के खिलाफ धारा 115, 302, 117, 153 A के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. एएसपी शहर विकास सांगवान के मुताबिक कई चैनलों पर गौहर को लेकर चलाई जा रही खबरें और वीडियो तथ्यहीन है.
ASP सांगवान बोले NIA नहीं हम ही कर रहे जांच पढ़ें-Gauhar Chishti Controversial speech: पुलिस और एनआईए को गौहर चिश्ती की तलाश...अजमेर दरगाह के निजाम गेट से दिया था भड़काऊ भाषण
'कोई दूसरी एजेंसी नहीं एंगेज':सांगवान ने इस मामले मेंएनआईए जांच की खबरों को बेबुनियाद करार दिया. उन्होंने कहा कि अजमेर पुलिस ही गौहर चिश्ती मामले में जांच कर रही है बाहर कि कोई जांच एजेंसी इस मामले में एंगेज नही है. दरअसल, इस केस में लगातार विभिन्न मीडिया समूह जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं उनमें गौहर चिश्ती का उदयपुर हत्याकांड से कनेकश्न जाहिर हो रहा है. ये कहा जा रहा है कि 17 जून को मौन जुलूस में जो विवादित नारे लगाए गए उसके बाद गौहर की मुलाकात हमलावर रियाज से हुई थी और इन्हीं सब सबूतों की बिनाह पर एनआईए इसकी जांच में जुटी है.
क्या है मामला?: अजमेर (Ajmer) में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma Row) के टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए विवादित बयान के खिलाफ 17 जून 2022 को मुस्लिम समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया था. इस दौरान विवादित नारा लगाने वाले सैयद गौहर चिश्ती (Syed Gauhar Chishti) की गिरफ्तारी पुलिस (Ajmer Hate Speech) के लिए चुनौती बन गई है. पुलिस की कई टीमें गौहर के पीछे लगी हुई हैं.
सरवर चिश्ती को पाबंद करने की कार्रवाई: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विकास सांगवान ने बताया कि दरगाह में ख़ादिम सरवर चिश्ती के विवादास्पद बयानों को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है. धारा 108 में सरवर चिश्ती को पाबंद करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. एडीएम कोर्ट ने सरवर चिश्ती को नोटिस भेजा है.