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बिना अनुमति निकाली कलश यात्रा, तहसीलदार ने दर्ज कराई एफआईआर

जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धारा 144 लागू है, लेकिन फिर भी बैराड़ में भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली गई. तहसीलदार ने आयोजनकर्ता पर एफआईआर दर्ज करवा दी.

Kalash Yatra
कलश यात्रा

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Published : Apr 16, 2021, 4:45 AM IST

शिवपुरी। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ लोग आम जनता की जान से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हट रहे है. ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले के बैराड़ में सामने आया जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. बावजूद इसके बैराड़ नगर में बैंड बाजों के साथ भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली गई.

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  • तहसीलदार ने दर्ज करवाई एफआईआर

कलश यात्रा की जानकारी बैराड़ तहसीलदार विजय शर्मा को मिली. तहसीलदार ने गुरुवार की शाम कलश यात्रा के आयोजनकर्ता पर बैराड़ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी. तहसीलदार विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैराड़ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 वरोद रोड़ के निवासी महेश पुत्र रामजीलाल परिहार ने बिना अनुमति के नगर में कलश यात्रा कोरोना वायरस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए निकाली. जबकि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 लागू है. धारा 144 और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर महेश परिहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

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