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Vaishali Thakkar suicide Case में आरोपी राहुल की पत्नी दिशा को मिली अग्रिम जमानत, वकील ने कहा-पुलिस के पास सबूत नहीं

वैशाली ठक्कर सुसाइड केस (vaishali thakkar suicide case) में आरोपी राहुल की पत्नी दिशा को पुलिस ने अग्रिम जमानत दे दी है. दिशा के वकील ने कोर्ट के सामने कई तरह की दलील रखी, जिसे मानकर कोर्ट ने जमानत दी है. वहीं वकील का कहना है कि पुलिस के पास राहुल और दिशा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है.

Vaishali Thakkar suicide Case
दिशा को मिली अग्रिम जमानत

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Published : Nov 17, 2022, 10:52 PM IST

इंदौर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में (vaishali thakkar suicide case) फरार चल रही दिशा को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. बता दें पुलिस लगातार आरोपी दिशा को कई जगह पर तलाश रही थी. दिशा की ओर से उनके एडवोकेट की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रतिवेदन लगाया गया, जहां सुनवाई में आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

पति-पत्नी से तंग आकर वैशाली ने किया सुसाइड:इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने राहुल नवलानी व उनकी पत्नी दिशा से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी. वहीं टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने अपने सुसाइड नोट में भी आत्महत्या के लिए राहुल और दिशा पर आरोप लगाए थे. दोनों पति-पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर ही आत्महत्या करने की बातों का जिक्र किया था. उसी आधार पर तेजाजी नगर पुलिस ने राहुल और उसकी पत्नी दिशा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी. जहां राहुल को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. तो वहीं उसकी पत्नी दिशा फरार चल रही थी.

कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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राहुल की पत्नी दिशा को मिली अग्रिम जमानत: पुलिस दिशा की तलाश में राजस्थान के कई शहरों में घूम रही थी. दिशा के वकील राहुल की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन इंदौर की जिला कोर्ट में लगाई गई. जहां पर दिशा के वकील ने कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत देने के लिए यह तर्क रखे कि दिशा के पति राहुल के वैशाली ठक्कर से शादी के बाद भी सम्बन्ध थे, जिसके कारण दिशा भी काफी डिप्रेशन में रहती थी. दिशा और वैशाली का किसी तरह का कोई वार्तालाप कभी भी नहीं हुआ है. वह तो खुद वैशाली से काफी परेशान रहती थी. जिस तरह से वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में दिशा का नाम लिखा है, वह काफी नहीं रहता है किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में. दिशा के वकील राहुल ने जिस तरह की बातें कोर्ट के सामने रखी, उसी के आधार पर कोर्ट ने दिशा को अग्रिम जमानत दी.

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आरोपी के वकील ने कहा पुलिस के पास सबूत नहीं: वहीं एडवोकेट राहुल का ऐसा भी कहना है कि जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में पकड़े गए राहुल से पूछताछ की और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए हैं. उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में से अभी तक पुलिस किसी तरह के कोई साक्ष्य बरामद नहीं कर पाई है. मात्र कैलिफोर्निया में रहने वाले मिथिलेश ने जो एविडेंस जो कि राहुल ने मिथलेश को भेजे थे, उन्हीं फोटो को मिथलेश से पुलिस ने प्राप्त किए हैं. इसके अलावा किसी तरह के कोई साक्ष्य जिसमें पुलिस ने वैशाली और राहुल के जो मोबाइल फोन जब्त किए हैं उनकी भी जांच पड़ताल नहीं की है.

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