इंदौर। हाईकोर्ट में वैक्सीनेशन को लेकर एक याचिका लगाई गई थी. याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीड ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की विभिन्न तरह की दलील सुनी. वहीं याचिकाकर्ता के द्वारा वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल कोर्ट के समक्ष रखे गए.
कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर दायर की थी याचिका
कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने वैक्सीन लगाने की पॉलिसी बदल दी है. अब केंद्र सरकार ही निजी कंपनी से वैक्सीन खरीदेगी. इधर, सरकार ने कोर्ट में कहा कि वैक्सीन मिलने पर राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से वितरित की जाएगी. राज्यों को अपने स्तर पर वैक्सीन के इंतजाम नहीं करने होंगे. हर राज्य को लगातार आपूर्ति होती रहेगी. इस जवाब पर याचिकाकर्ता के द्वारा रिज्वाइंडर पेश किया जाएगा.