मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

1 अक्टूबर तक रेत खनन पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

होशंगाबाद में जिला प्रशासन ने 15 जून से लेकर 1 अक्टूबर 2020 तक सभी तरह के रेत खनन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब खदानों और नदी किनारे पर किसी भी तरह का खनन नहीं हो सकेगा. पढ़िए पूरी खबर...

hoshangabad-district-administration-imposes-ban-of-sand-mining-in-the-district
जिले मे रेत खनन पर लगा फुलस्टॉप

By

Published : Jun 17, 2020, 4:58 AM IST

होशंगाबाद। जिला प्रशासन ने भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश के हवाले से 15 जून से 1 अक्टूबर 2020 तक नदी किनारे सभी तरह के खनन पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वर्षा काल का निर्धारण 15 जून से 1 अक्टूबर तक किया गया है. जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की सूचना शासकीय एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुई है. मौसम विभाग द्वारा मानसून की पुष्टि जिले में कर दी गई है, जिसके आधार पर सभी रेत खदानों से खनन पर रोक के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं.

अब किसी भी तरीके से खनन नहीं हो सकेगा

इस आदेश को रेत कारोबारियों ने अत्यधिक जल्दी बताया है. अभी बारिश की शुरूआत हुई है और पिछले 75 दिन से लॉकडाउन के चलते वैसे ही खनन नहीं हो सका है. ऐसे में प्रशासन की रेत खनन पर रोक से रेत की सप्लाई सहित निर्माण कार्यों पर असर देखने को मिलेगा, वही जिसके चलते दाम में भी भारी बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है.

रेत कारोबारी नहीं कर पाए रेत स्टॉक

लॉकडाउन के चलते रेत खनन पर रोक लगी हुई थी और अब जिला प्रशासन द्वारा खनन पर रोक लगा दी गई है, ऐसे में रेत स्टॉक नहीं हो पाया है, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन के कार्य मद्दे पड़ सकते हैं. साथ ही रेत के दामों में भी भारी तेजी देखने को बाजार में मिलेगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details