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कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी की जमानत याचिका जिला कोर्ट में खारिज

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रज मोहन परिहार और उनकी पत्नी रश्मि परिहार के खिलाफ दायर धोखाधड़ी के मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया है.

District and Sessions Court Gwalior
जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर

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Published : Jul 30, 2020, 9:51 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृज मोहन परिहार और उनकी पत्नी रश्मि परिहार के खिलाफ दायर धोखाधड़ी के मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया है. हालांकि परिहार दंपति ने स्वयं को बुजुर्ग और तमाम बीमारियों के अलावा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का हवाला जमानत के लिए दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. पिछले दिनों ही परिहार दंपति पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज हुआ था.

धोखाधड़ी के मामले में जमानत देने से कोर्ट का इनकार

ये है पूरा मामला

दरअसल, बसंत बिहार कॉलोनी में निगम की पार्क की जमीन पर एक आलीशान मकान बना हुआ था. जिसका निर्माण कांग्रेस नेता ने कराया था. बाद में उन्होंने इसे शहर के जाने-माने ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर एएस भल्ला को किराए पर दे दिया था. 1997 से बृज मोहन परिहार, डॉ.भल्ला से किराया वसूल रहे थे. पिछले साल सितंबर में इस विशालकाय भवन को नगर निगम द्वारा जमींदोज कर दिया गया था.

डॉक्टर भल्ला का आरोप था कि यह मकान पार्क की जमीन पर बनाया गया है और उनसे जबरन किराया लिया जा रहा है. जबकि उक्त भूमि निगम के पार्क के लिए छोड़ी गई थी. झांसी रोड थाने की पुलिस ने ब्रज मोहन परिहार और रश्मि परिहार के खिलाफ 14 जुलाई को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.

दिग्गज नेताओं के हैं करीबी

दंपति के गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ गई हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस नेता बृजमोहन परिहार कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं. उनके पास अब हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. परिहार, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नजदीकी हैं. जबकि कभी उनके मित्र रहे डॉ. भल्ला बीजेपी से जुड़े हुए हैं.

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