ग्वालियर। जिला न्यायालय ने शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृज मोहन परिहार और उनकी पत्नी रश्मि परिहार के खिलाफ दायर धोखाधड़ी के मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया है. हालांकि परिहार दंपति ने स्वयं को बुजुर्ग और तमाम बीमारियों के अलावा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का हवाला जमानत के लिए दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. पिछले दिनों ही परिहार दंपति पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज हुआ था.
ये है पूरा मामला
दरअसल, बसंत बिहार कॉलोनी में निगम की पार्क की जमीन पर एक आलीशान मकान बना हुआ था. जिसका निर्माण कांग्रेस नेता ने कराया था. बाद में उन्होंने इसे शहर के जाने-माने ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर एएस भल्ला को किराए पर दे दिया था. 1997 से बृज मोहन परिहार, डॉ.भल्ला से किराया वसूल रहे थे. पिछले साल सितंबर में इस विशालकाय भवन को नगर निगम द्वारा जमींदोज कर दिया गया था.