MP Liquor Policy: हेरिटेज शराब के नियम तय, एक दिन में 1 हजार लीटर से ज्यादा नहीं होगा उत्पादन
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Published : Apr 20, 2023, 9:48 AM IST
हेरिटेज शराब को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हेरिटेज शराब को लेकर तैयार किए गए नियमों में कई प्रावधान किए हैं. हेरिटेज शराब के लिए लाइसेंस की राशि 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1 हजार रुपए होगी. इसका लाइसेंस आदिवासी स्व सहायता समूहों को ही दिया जाएगा. वहीं, 1 हजार लीटर से ज्यादा की शराब का उत्पादन नहीं किया जाएगा.
हेरिटेज शराब के नियम तय
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने हेरिटेज शराब को लेकर नियम तय कर लिए हैं और इसे जल्द लागू करने जा रही है. बताया जा रहा है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि एक दिन में 1 हजार लीटर से ज्यादा की शराब का उत्पादन नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार ने ट्रायल के रूप में दो जिलों डिंडोरी और अलीराजपुर में इसके प्लांट लगाए थे, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं.
1 हजार लीटर की बाध्यता:राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज शराब को लेकर तैयार किए गए नियमों में कई प्रावधान किए गए हैं. हेरिटेज के नियमों को लेकर आबकारी विभाग दावे आपत्तियां पहले ही बुला चुकी है. इसके बाद इसके नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है. इसमें तय किया गया है कि लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति एक दिन में एक हजार लीटर से ज्यादा का उत्पादन नहीं कर सकेगा.