भोपाल। मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में श्रम कानूनों में सुधार और सरलीकरण किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक के दौरान निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस संकट से उत्पन्न हालातों में जरूरी है कि अब श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किया जाए. प्रदेश में निवेशक के प्रोत्साहन और श्रमिक कल्याण के लिए शीघ्र सरकार महत्वपूर्ण फैसले लेगी. जिसके लिए कार्य योजना बनाई जाना शुरु कर दी गई है. साथ ही इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगामी दिनों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
श्रम कानून को लेकर सीएम ने मंत्रालय में की बैठक, किए जा सकते हैं बदलाव
मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में श्रम कानूनों में सुधार और सरलीकरण किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई. जिसमें श्रम कानूनों में कुछ बदलाव को लेकर चर्चा भी हुई.
बैठक में प्रस्तावित श्रम सुधारों पर चर्चा हुई . इस दौरान कारखानों को ऑनलाइन रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा, 16 श्रम कानूनों में 61 रजिस्टर के स्थान पर एक रजिस्टर रखने, 13 रिटर्न कार्यालय में दाखिल करने के स्थान पर 1 रिटर्न ही दाखिल करने पर सैद्धांतिक सहमति हुई. इसी तरह, ऐसी स्थापना, जहां 10 से कम श्रमिक होते हैं, वहां श्रम अधिनियम के अंतर्गत श्रम आयुक्त की अनुमति के बिना निरीक्षण नहीं किए जाने का प्रावधान है. वहीं रात में दुकानों के समय में अतिरिक्त दो घंटे की छूट और रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आदि के खुले रहने के समय पर भी श्रम सुधारों के संबंध में चर्चा हुई .