ऊना: उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा है कि अगर तबलीगी जमात से जुड़े व्यक्तियों ने अपनी पहचान छुपाई और कोरोना का संक्रमण आगे फैला तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया जाएगा.
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संदीप कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की बाद में मौत होने पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का केस दर्ज किया जाएगा. डीसी ऊना ने सभी तबलीगीयों से अपनी आवश्यक जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर अस्पताल के साथ साझा करने की अपील की है.