बद्दीः कोरोना संक्रमण में देश भर में जहां ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है. वहीं, हिमाचल के बद्दी स्थित ऑक्सीजन निर्माता उद्योग ने मुनाफाखोरी के लिए सारी हदें पार कर दी हैं. बद्दी स्थित इंडो गैस कंपनी ने गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर ना केवल उद्योग व अन्य लोगों को बेचे बल्कि मनमाने दाम भी वसूल रही है.
यही नहीं कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन को एक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके बद्दी स्थित इस कंपनी ने मुनाफे के लिए करीब 3 दर्जन निजी कंपनियों और व्यक्तियों को 700 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू
जिला प्रशासन की गठित 6 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बद्दी में इंडो गैस के मालिक गुरदीप चंदेल के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा 3 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 188 और 336 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
कमेटी का किया गठन
उपायुक्त सोलन ने उत्पादन व आपूर्ति को विनियमित करने की दिशा में अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग चंद्र की अध्यक्षता में एक 6 सदस्य कमेटी का गठन किया जिसमें पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी एसडीम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर, उप निर्देशक उद्योग संजय कवर, उपायुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क वरुण कटोच और राज्य औषधि नियंत्रक नवीन मरवा शामिल है.
इंडो गैस के निरीक्षण के दौरान मामला आया सामने
बीते शुक्रवार को इस कमेटी ने बीबीएन क्षेत्र में 3 ऑक्सीजन निर्माता उद्योगों का दौरा किया तो इंडो गैस के निरीक्षण के दौरान कमेटी ने पाया कि यह इकाई निर्देशों का उल्लंघन कर रही है. कमेटी के निष्कर्षों के आधार पर उपायुक्त सोलन केसी चमन ने एसपी बद्दी को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.
सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नालागढ़ को इस कंपनी की ओर से स्थानीय उद्योगों को बेचे जाने वाले सभी सिलेंडरों को एकत्र करने का निर्देश दिया गया है. उक्त कंपनी का लाइसेंस भी 23 मार्च तक वैद्य था जिसकी पुलिस पड़ताल कर रही है. इस कंपनी पर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
सरकार के निर्देशों की उल्लंघन
निरीक्षण के दौरान कमेटी में शामिल अधिकारियों ने जब पड़ताल की तो पाया कि 19 अप्रैल से 36 निजी कंपनियों और व्यक्तियों को 706 ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे गए. कमेटी ने पाया कि उक्त कंपनी ने गृह मंत्रालय के 25 अप्रैल के निर्देशों का भी उल्लंघन किया है. जिसमें गैर आवश्यक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन उक्त कंपनी ने इसके बावजूद 29 अप्रैल तक इन ऑक्सीजन सिलेंडर को बेचने का क्रम जारी रखा.
कमेटी ने जब उक्त कंपनी के ई वे बिल की जांच की तो गाजियाबाद के एक डिस्ट्रीब्यूटर को 24, 25 और 27 अप्रैल को 453 ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने की बात सामने आई. इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को भी सिलेंडर बेचे गए थे. सूत्रों के अनुसार इसके अलावा कमेटी की पड़ताल में कुछ रिजॉर्ट हाउसिंग अपार्टमेंट और बैटरी निर्माताओं कॉस्मेटिक निर्माताओं केमिकल और दवा निर्माताओं को भी इस अवधि में सिलेंडर बेचे गए हैं.
इंडो गैस कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि डीसी सोलन से प्राप्त संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन बद्दी में इंडो गैस कंपनी के मालिक गुरदीप चंदेल के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा 3 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 आईपीसी की धारा 188 और 336 के तहत मुकदमा दर्ज कर गहनता से हर पहलू की जांच शुरू कर दी गई है.
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