नाहन: वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मार्च माह से बंद पड़े धार्मिक स्थल अब 10 सितंबर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की जंग के बीच धार्मिक स्थलों में पहुंचने वाले लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा. जिला सिरमौर में भी सरकार के नियमों के मुताबिक ही धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी की जा रही है.
सरकार की ओर धार्मिक स्थलों के लिए तैयार की गई एसओपी में 14 नियमों का जिक्र किया गया है, जिसकी भक्तों को पालना करनी होगी, तभी वह भगवान के दर्शन कर सकेंगे. जिला में भी धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी ली हैं और संक्रमण से बचाव के लिए भी उचित कदम उठाए गए हैं.
जिला भाषा अधिकारी अनिल हारटा ने बताया कि पिछले 5 महीनों से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को प्रदेश सरकार ने अब 10 सितंबर से खोलने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों में भी कोविड-19 के मद्देनजर 14 बिंदुओं की एक एसओपी सरकार द्वारा तय की गई है.
जिला भाषा अधिकारी ने लोगों से आग्रह किया कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उसी के अनुसार लोग उनकी पूरी पालना करें, क्योंकि अभी भी कोरोना महामारी का प्रकोप कम नहीं हुआ है. ऐसे में सभी को नियमों की कड़ाई से पालना करनी है, ताकि धार्मिक स्थलों में दर्शन कर सकें.
कुल मिलाकर पिछले 5 महीनों से बंद पड़े धार्मिक स्थलों के कपाट 10 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन दर्शनों के लिए लोगों को नियमों की कड़ाई से पालना करनी होंगी.