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डीसी सिरमौर ने ये इलाके किए कंटेनमेंट जोन से बाहर, आदेश जारी - Sirmour News

उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए बागपशोग के गांव बाग व ग्राम पंचायत बागपशोग के साथ लगते गांव कांगर-घरयार, टिक्करी-पंजैली, घरगो पलाशो व पोघाट को कंटेनमेंट से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं.

Deputy Commissioner Sirmaur Dr. RK Paruthi
Deputy Commissioner Sirmaur Dr. RK Paruthi

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Published : Jul 4, 2020, 10:13 PM IST

नाहन:जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए बागपशोग के गांव बाग व ग्राम पंचायत बागपशोग के साथ लगते गांव कांगर-घरयार, टिक्करी-पंजैली, घरगो पलाशो व पोघाट को कंटेनमेंट से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं.

डीसी ने बताया कि इसी प्रकार ग्राम पंचायत कालाअंब में सढौरा और नागल-सुकेती रोड पर स्थित खारी उपग्राम से लेकर हिमालयन कॉलेज व नागल सुकेती रोड पर वाल्मीकी बस्ती से फूलवती के घर तक और उनके घर से लेकर हिमालयन कॉलेज के बीच के क्षेत्र सहित सढौरा रोड़ पर प्रगति कागज उद्योग तक.

कागज उद्योग से स्टोन क्रेशर के साथ लगते क्षेत्र कालाअंब ग्राम पंचायत के छोटा मारकंडा व सतकुंबा का खाला खड्ड के बाई तरफ का क्षेत्र, ग्राम पंचायत कालाअंब के गांव मोगीनंद, रामपुर जट्टान और नागल सुकेती और ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के गांव खैरी, टोका व जोहडो सहित उप ग्राम खारी की संपूर्ण गडरिया बस्त.

कालाअंब-सढ़ौरा रोड के दूसरी तरफ हिमाचल की सीमा के अंदर उप ग्राम खारी के अंतर्गत आने वाले उद्योग ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल, रिका एंटरप्राइजेज, एक्वा परेंटरल, प्राइमिस फार्मास्युटिकल, संगशरमन प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड व निक्सी लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमेटिड के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट से बाहर किया गया है.

डीसी ने बताया कि जिला में रात्री 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. सभी सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और बिना मास्क के वह किसी भी ग्राहक को सामान नहीं देंगे. डीसी ने यह भी कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिला व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें केवल आपताकालीन स्थिति को छोड घर पर ही रहेंगे.

शादियों में 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नहीं होगी.

डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा-269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी.

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