नाहन:जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए बागपशोग के गांव बाग व ग्राम पंचायत बागपशोग के साथ लगते गांव कांगर-घरयार, टिक्करी-पंजैली, घरगो पलाशो व पोघाट को कंटेनमेंट से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं.
डीसी ने बताया कि इसी प्रकार ग्राम पंचायत कालाअंब में सढौरा और नागल-सुकेती रोड पर स्थित खारी उपग्राम से लेकर हिमालयन कॉलेज व नागल सुकेती रोड पर वाल्मीकी बस्ती से फूलवती के घर तक और उनके घर से लेकर हिमालयन कॉलेज के बीच के क्षेत्र सहित सढौरा रोड़ पर प्रगति कागज उद्योग तक.
कागज उद्योग से स्टोन क्रेशर के साथ लगते क्षेत्र कालाअंब ग्राम पंचायत के छोटा मारकंडा व सतकुंबा का खाला खड्ड के बाई तरफ का क्षेत्र, ग्राम पंचायत कालाअंब के गांव मोगीनंद, रामपुर जट्टान और नागल सुकेती और ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के गांव खैरी, टोका व जोहडो सहित उप ग्राम खारी की संपूर्ण गडरिया बस्त.
कालाअंब-सढ़ौरा रोड के दूसरी तरफ हिमाचल की सीमा के अंदर उप ग्राम खारी के अंतर्गत आने वाले उद्योग ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल, रिका एंटरप्राइजेज, एक्वा परेंटरल, प्राइमिस फार्मास्युटिकल, संगशरमन प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड व निक्सी लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमेटिड के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट से बाहर किया गया है.