नाहन:जिला सिरमौर की दो अलग-अलग अदालतों ने 3 मामलों में 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के साथ-साथ जुर्माना अदा करने के आदेश (Nahan court sentenced)दिया. दरअसल पहले मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार की अदालत में दोषी मोहम्मद गुलफाम व दोषी मजीद को 3 वर्ष की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई . जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों को आईपीसी 380 के तहत 2 वर्ष की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी.
आरके शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी 2018 को श्री रेणुका जी पुलिस थाना में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ददाहू की ओर से बिजली के तारों के 5 बंडल स्टोर से चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर अदालत में चालान पेश किया. 16 गवाहों के बयान व साक्षय के आधार पर दोनों दोषियों को सजा दी गई. दूसरे मामले में भी नाहन के ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार की अदालत ने मोटर चोरी व गुगा मादी मंदिर से पैसे चुराने के दोषी को 3 साल का साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. शर्मा ने बताया कि अदालत ने दोषी मनीष उर्फ मणि को आईपीसी 457, 379 व 380 के तहत 3 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
आईपीसी 457 के तहत जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा. आईपीसी 380 के तहत 2 साल का साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा. दोषी मनीष उर्फ मनी के खिलाफ पुलिस थाना कालाअंब में बर्मा पापड़ी में शिकायतकर्ता के घर से मोटर चुराने व बर्मा पापड़ी गोगा मडी के ताले तोड़कर पैसे चुराने का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले में छानबीन कर अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद 8 गवाहों व सबूतों के आधार पर मनीष को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई.