शिमलाःशहर में ऑलिव ग्रीन कलर की गाड़ियाें के चलने पर राेक लगा दी गई है. हिमाचल परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. शहर में वर्तमान में लगभग 2100 गाड़ियां इस कलर की चल रही हैं, लेकिन अब जिस भी वाहन मालिक के पास ऑलिव ग्रीन कलर की गाड़ी हाेगी, उन्हें परिवहन विभाग के पंजीयन प्राधिकरण काे सूचित करना हाेगा और इस रंग काे हटाकर दूसरा रंग करवाना हाेगा.
परिवहन विभाग के पंजीयन प्राधिकरण काे सूचित करना हाेगा अनिवार्य
नए आदेशाें के मुताबिक ऑलिव ग्रीन कलर की नई गाड़ी का पंजीकरण नहीं हाेगा. शिमला की बात करें ताे यहां और ऊपरी शिमला में अधिकतर लाेगाें ने जिप्सी और थार गाड़ी ऑलिव ग्रीन कलर में ली है. अब उन्हें इस कलर काे अतिरिक्त पैसे देकर बदलना हाेगा. ऐसा नहीं किया जाता है ताे गाड़ी जब्त कर दी जाएगी. वहीं, माेटर वाहन नियम, 1989 नियम 121 (1) के प्रावधानाें अनुसार पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा.
जानिए क्यों लिया गया निर्णय?
माेटर वाहन के नए नियमाें काे अब प्रदेश में भी लागू किया गया है. जहां जुर्माने की राशि काे सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है. वहीं, अब ऑलिव ग्रीन कलर की गाड़ियाें पर भी राेक लगा दी गई है. क्याेंकि, ये कलर रक्षा विभाग यानि की आर्मी की गाड़ियाें से सीधा मिलता है.