रामपुरः जिला सत्र न्यायाधीश किन्नौर व रामपुर ने दुष्कर्म के दो दोषियों को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने कारावास के अलावा 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा भी सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
बता दें कि अदालत ने 7 जून 2011 को पुलिस थाना भावानगर में दर्ज मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है. पीड़िता और उसके माता-पिता ने काफनू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 7 जून 2011 को दोषी शांता कुमार व रंजीत सिंह निवासी निचार जिला किन्नौर ने पीड़िता को अगवा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.