शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचपी यूनिवर्सिटी को अंग्रेजी विभाग के अस्सिटेंट प्रोफेसर के पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है. हिमाचल हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने वनीता सिपहिया की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए.
मामले के अनुसार मौजूदा सरकार ने गत 12 दिसंबर को जारी शासनादेश के तहत यूनिवर्सिटी में होने वाली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी. पिछली भाजपा सरकार के समय 19 जुलाई 2022 को एचपीयू प्रशासन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. फिर 9 नवंबर 2022 को प्रार्थी का असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए इंटरव्यू लिया गया था. बाद में मौजूदा सरकार ने 12 दिसम्बर को जारी अधिसूचना के तहत सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही भर्ती प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था.
इसके उपरांत 24 दिसंबर 2022 को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सरकार से परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी थी. प्रार्थी ने भी अदालत से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को सहायक प्रोफेसर के पद का परिणाम घोषित करने के आदेश दिए जाए. हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई के बाद सरकार की ओर से हिदायत पेश करने के लिए समय की मांग की गई थी. मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को निर्धारित की गई है.