शिमला: नियमों को ताक पर रख कर हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणू के होटलों में शराब व बियर परोसी जा रही है. साथ ही हुक्का बार भी अवैध रूप से चल रहे हैं. इस बारे में परवाणू की ग्राम सुधार सभा कोटी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम शिकायती पत्र लिखा. हाईकोर्ट ने ग्राम सुधार सभा कोटी के पत्र पर संज्ञान लिया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
यही नहीं, अदालत ने सोलन जिले के डीसी, एडीसी, एसपी व एसडीएम से भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. अदालत ने परवाणू के ऐसे होटल मालिकों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई 4 मई को निर्धारित की है. मामले के अनुसार सोलन जिला की तहसील कसौली के तहत ग्राम सुधार सभा कोटी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर परवाणू के होटलों में नियमों के खिलाफ चल रही गतिविधियों की शिकायत की.
अदालत को लिखे पत्र में सभी ने आरोप लगाया है कि परवाणू के समीप होटल मालिक नियमों व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे है. यहां होटल कोटी, बॉलीवुड, सेवन हिल्स और पेट पूजा महल में खुले में नशीले पदार्थों को परोसा जा रहा है. इसमें शराब ,बीयर और हुक्के का सेवन खुले में किया जाता है. इसके अलावा रात के 12 से 2 बजे तक पटाखे फोड़े जाते हैं. यहां आने वाले सैलानी जोर-जोर से डीजे बजाते हैं.
अदालत के लिखे पत्र में बताया गया कि 8 अगस्त 2022 को जिला सोलन के डीसी से इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. फिर ग्राम पंचायत कोटी के प्रधान की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय विधायक से मिलकर शिकायत की और कहा कि एडीसी को इन अवैध गतिविधियां रोकने के लिए कहा जाए. बाद में इस साल 21 फरवरी को ग्राम सुधार सभा कोटी के सदस्य एडीसी सोलन से मिले. उसके बाद 28 फरवरी को परवाणू पुलिस ने प्रधान को पुलिस स्टेशन बुलाया और होटल वालों से समझौता करवाया. एक महीने के बाद 6 अप्रैल 2023 को पंचायत प्रधान के घर की छत पर होटल से बीयर की बोतलें फेंकी गईं. तंग आकर ग्राम सुधार सभा ने अदालत से गुहार लगाई है कि दोषी होटल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. अब मामले की सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है.
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