शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मानव भारती यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी डिग्री मामले में दाखिल किए गए चालान को अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चालान पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने का आग्रह किया था.
मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ कर रही है. खंडपीठ ने एक सप्ताह में चालान पेश करने के साथ-साथ अब तक की जांच में सही पाई गई डिग्रियों की सूची भी तलब की है. अगली सुनवाई 28 अगस्त को रखी गई है. उस दिन राज्य सरकार को चालान पेश करने के साथ-साथ सही पाई गई डिग्रियों की सूची भी अदालत के समक्ष पेश करनी होगी.
उल्लेखनीय है कि सोलन स्थित मानव भारती यूनिवर्सिटी के करीब ढाई सौ छात्रों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उन्हें वास्तविक डिग्रियां दिलाई जाएं. छात्रों का कहना था कि डिग्रियां न मिलने के कारण वे हायर एजुकेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. मानव भारती यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्रियां बांटने का मामला सामने आया था. उसके बाद फर्जी डिग्री केस की जांच चल रही है, इस कारण छात्रों को उनके कोर्स पूरा होने पर मिलने वाली डिग्रियां जारी नहीं की जा सकी हैं. इसी कारण 250 के करीब छात्रों ने हाईकोर्ट के समक्ष उनकी डिग्रियां दिलाने की गुहार लगाई थी.