शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी की सम्पति की नीलामी अनुसूची पर अपनी मुहर लगा दी है. आबकारी एवं कराधान विभाग नाहन के उपायुक्त द्वारा नीलामी अनुसूची को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसे न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अनुमति दी.
अदालत के समक्ष पेश कि गई नीलामी अनुसूची के मुताबिक कंपनी की 265-14-16 बीघे जमीन की नीलामी कि जाएगी. जिसमें से 99-61 बीघे भूमि पर फैक्ट्री बनाई गई है. 37-83 बीघे भूमि पर सड़क और नालियां बनाई गई है, 50-77 बीघे भूमि को फैक्ट्री के लिए खाली रखा गया है, 189-01 बीघे भूमि पर कंपनी के दिवार लगाईं है और 76-13 बीघे भूमि फैक्ट्री के बाहर है, जिसे नीलाम किया जाना है.
गौरतलब है कि इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में परवर्तन विभाग और सीआईडी ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को इंडियन टेक्नॉमैक कंपनी की सम्पति का ब्यौरा सौंपा था.
सीआईडी ने इंडियन टेक्नॉमिक कंपनी लिमिटेड जगतपुर पांवटा साहिब द्वारा राज्य सरकार का लगभग 21 सौ करोड रूपय टैक्स न अदा करने पर फैक्ट्री को आबकारी एवं कराधान विभाग ने सीज किया है. कंपनी द्वारा जारी दस्तावेजों को तैयार करके व अधिक उत्पादन दर्शा कर मात्र विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के लिए षडयंत्र रचा गया, जिससे हिमाचल सरकार को भारी नुकसान हुआ है.