शिमला: राजधानी के चौड़ा मैदान स्थित सर्किट हाउस में दिल्ली से आए मेहमानों को ठहराने संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उपरोक्त जवाब तलब किया है.
याचिका के मुताबिक प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धाओं जिनमें आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय शिमला के डॉक्टरों के लिए कुछ सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस की व्यवस्था की है. प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से बाहर से आए मेहमानों को भी इन गेस्ट हाउस में रहने की इजाजत दी है.