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सर्किट हाउस में मेहमानों का ठहराने पर HC ने सरकार से मांगा जवाब

चौड़ा मैदान स्थित सर्किट हाउस में दिल्ली से आए मेहमानों को ठहराने के मामले ने हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. इस मामले पर 23 जुलाई को सुनवाई होगी.

C seeks answers from the state government about Circuit house issue
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Published : Jul 17, 2020, 10:42 PM IST

शिमला: राजधानी के चौड़ा मैदान स्थित सर्किट हाउस में दिल्ली से आए मेहमानों को ठहराने संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उपरोक्त जवाब तलब किया है.

याचिका के मुताबिक प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धाओं जिनमें आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय शिमला के डॉक्टरों के लिए कुछ सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस की व्यवस्था की है. प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से बाहर से आए मेहमानों को भी इन गेस्ट हाउस में रहने की इजाजत दी है.

याचिकाकर्ता के अनुसार 16 जुलाई 2020 को दिल्ली का एक परिवार सर्किट हाउस चौड़ा मैदान में रहने आया था. उनमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. याचिका के माध्यम से प्रार्थी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि बाहरी मेहमानों को सर्किट हाउस में किन परिस्थितियों पर ठहराया गया.

वहीं, इस मामले की जिला जज के द्वारा न्यायिक जांच करवाई जाए. प्रदेश सरकार को उपयुक्त आदेश देने के लिए भी गुहार लगाई गई, जिसके तहत सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस का दुरुपयोग ना किया जाए. इस मामले पर सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

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