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प्रदेश में अधिसूचित होंगे स्टाफ नर्सिस और डॉक्टर्स के पद, सरकार ने HC में दाखिल किया शपथ पत्र - शिमला

डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की नियुक्ति व पदोन्नति नियम दो हफ्ते के भीतर होंगे अधिसूचित. प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में दी जानकारी.

हिमाचल हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Mar 15, 2019, 6:10 AM IST

Updated : Mar 15, 2019, 3:54 PM IST

शिमला: हिमाचल में स्टाफ नर्सिस और डॉक्टर्स के पद भरने के लिए नियम दो हफ्ते में अधिसूचित किए जाएंगे. ये जानकारी प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए दी गई.

बता दें प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में बताया गया कि हिमाचल में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की नियुक्ति व पदोन्नति नियम दो हफ्ते के भीतर अधिसूचित कर दिए जाएंगे. सरकार ने बताया कि 11 जनवरी, 13 व 26 फरवरी और 2 मार्च को 228 डॉक्टर्स को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है. अनुबंध आधार पर भरे गए डॉक्टर्स की सेवाएं तीन साल बाद नियमित कर दी जाएंगी. सरकार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 208 डॉक्टर्स के पद नियमित तौर पर भरने की प्रक्रिया जारी है.

सरकार का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की है. गौर हो कि प्रदेश में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका हिमाचल हाई कोर्ट में लंबित है.

Last Updated : Mar 15, 2019, 3:54 PM IST

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