करसोग/मंडी:करसोग में कोई भी पात्र परिवार सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित न रहे, इसके लिए पंचायतों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने ग्राम सभा की बैठकों में संबंधित पंचायतों में पड़ने वाले 4 श्रेणियों के परिवारों को बीपीएल सूची में पहली प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से बीपीएल में चयन के लिए तय अन्य मापदंडों को भी पूरा करना होगा.
वहीं, बाकी अन्य पात्र लोगों को उसके बाद ही बीपीएल सूची में जगह मिलेगी. जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस का खतरा कम होने के बाद भविष्य में बीपीएल सूची की समीक्षा होने पर विधवा, तलाकशुदा, कैंसर और गुर्दा जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति व 70 फीसदी से अधिक दिव्यांग सदस्य वाले परिवार को पहली प्राथमिकता देनी होगी. उसके बाद ही पंचायत में अन्य पात्र परिवारों का नाम बीपीएल सूची में जोड़ा जा सकेगा.
इसके अलावा किसी भी पंचायत में इन चार श्रेणियों के तहत आने वाले परिवारों को शर्तें पूरी करने के बावजूद भी बीपीएल सूची में शामिल न किए जाने पर इसकी शिकायत प्रशासन से की जा सकती है. हालांकि, करसोग उपमंडल में अप्रैल महीने में आयोजित होने वाली बैठकों में बीपीएल सूची की समीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ग्राम सभा की बैठकों को स्थगित करना पड़ा था.
ये आ रही है दिक्कतें