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देवता रथ, पालकी और भक्तों के लिए SOP जारी, DC ने जारी किए निर्देश - जिला दण्डाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर

भाषा कला और संस्कृति विभाग ने धार्मिक पूजा स्थलों के लिए एसओपी जारी की है. एसओपी के तहत जिला मंडी में देवता रथ पालकी के लिए आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला मंडी के देवता प्रचलित परंपराओं के अनुसार केवल अपने हरियाण में यात्रा करेंगे.

देवता रथ
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Published : Oct 6, 2020, 11:47 AM IST

मंडी: कोरोना महामारी को रोकने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भाषा कला और संस्कृति विभाग ने धार्मिक पूजा स्थलों के लिए एसओपी जारी की है. एसओपी के तहत जिला मंडी में देवता रथ पालकी के लिए आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला मंडी के देवता प्रचलित परंपराओं के अनुसार केवल अपने हरियाण में यात्रा करेंगे.

कोई भी देवलु देवता को लेकर वाहनों में यात्रा नहीं करेंगे और न ही अपने हरियाण से बाहर जाएंगे. एक समय में देवता के साथ 15 बजंतरियों समेत अधिकतम 100 भक्त शामिल हो सकते हैं. देवता के साथ चलने वाले सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग कर उचित सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे.

इसके अलावा समय-समय पर सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, जिस घर में देवता का रथ जाएगा या ठहरेगा, वहां हरियाण का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा. देवलु देवता को लेकर ऐसे किसी भी क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे जहां कोरोना संक्रमण का कोई सक्रिय मामला हो.

डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि नवरात्रों के दौरान पूजा और यज्ञ करते समय, सभी कारदार मास्क का प्रयोग कर उचित दूरी बनाए रखेंगे. देवता समिति मंदिर परिसर और मंदिर आने वाले सभी भक्तों का सेनिटाइजेशन सुनिश्चित करेगी. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएं.

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