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COVID-19: करसोग के शाओट में 25 मीटर का दायरा कंटेंमेंट जोन घोषित

उपमंडल करसोग के खनेयोल बगड़ा के तहत शाओट में कोरोना पॉजीटिव का मामला सामने आने के बाद मकान के आसपास का 25 मीटर के दायरे को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है. इस दायरे में लोगों के आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यहां प्रशासन की और प्रशासन की और से अधिकृत गाड़ियों को ही अनुमति दी गई है, ताकि कंटेंमेंट जोन में जरुरी खाद्य वस्तुएं पहुंचाई जा सके.

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Published : Jul 18, 2020, 9:39 PM IST

SDM karsog
SDM karsog

करसोग/मंडी: उपमंडल करसोग के खनेयोल बगड़ा के तहत शाओट में कोरोना पॉजीटिव का मामला सामने आने के बाद मकान के आसपास का 25 मीटर के दायरे को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है.

इस दायरे में लोगों के आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यहां प्रशासन की और प्रशासन की और से अधिकृत गाड़ियों को ही अनुमति दी गई है, ताकि कंटेंमेंट जोन में जरुरी खाद्य वस्तुएं पहुंचाई जा सके. मवेशियों को चारा आदि पहुंचने के लिए पंचायत की ड्यूटी लगाई गई है.

इसके अतिरिक्त बफर जोन में ग्रामीणों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा. यहां पर कृषि और बागवानी के कार्य करने की अनुमति दी गई है. इस दौरान किसानों और बागवानों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी. प्राइमरी कॉन्टेक्ट में आये लोगों की जब तक दूसरी रिपोर्ट नेगटिव नहीं आती है, ये व्यवस्था लागू रहेगी.

वीडियो.

शाओट के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्रशासन पूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है. प्रशासन के मुताबिक एहतियात के तौर पर ये व्यवस्था लागू की गई है. वहीं, बच्ची को कोविड केयर सेंटर मंडी शिफ्ट किया गया है.

बता दें कि शाओट में वर्षीय बच्ची को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. जिसके बाद प्रशासन ने स्पॉट पर पहुंच कर शाओट मकान के 25 मीटर के दायरे को कंटेंमेंट जोन घोषित कर दिया है. इसके अलावा आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है. करसोग में 15 जुलाई को 43 सैंपल लिए गए थे.

इसमें शाओट में दो वर्षीय बच्ची सहित कुल पांच लोगों के सैंपल लिए गए थे. इसमें बच्ची के माता पिता दादा और दादी शामिल थे. इन सैम्पलों को जांच के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज जांच के लिए भेजा गया था. बच्ची का परिवार छह जुलाई को दिल्ली से लौटा था.

एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि शाओट में जिस मकान में दो वर्षीय बच्ची को कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आई है. इस मकान के आसपास के 25 मीटर के दायरे को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है.

यहां अब बाहर से न ही कोई व्यक्ति आ सकता है और न ही कोई बाहर जा सकता है. यहां सिर्फ प्रशासन और अन्य अधिकृत वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि इसी तरह बफर जोन में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस क्षेत्र में केवल कृषि और बागवानी के लिए अनुमति दी गई है.

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