कुल्लू: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुल्लू जिला में कड़े प्रावधान किए गए हैं. मास्क के बगैर घर से बाहर निकलने और जहां-तहां थूकने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों को 8 दिन की सजा और 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है.
कुल्लू में बिना मास्क नहीं निकल सकेंगे घर से बाहर, थूकने पर होगा 5,000 तक का जुर्माना
जिलाधीश डॉ ऋचा वर्मा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मास्क या कपड़े से मुंह को ढके बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकता है. इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
जिलाधीश डॉ ऋचा वर्मा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मास्क या कपड़े से मुंह को ढंके बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकता है. इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को आठ दिन तक की सजा और 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है.
डीसी ऋचा वर्मा ने सभी जिलावासियों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क एक बहुत ही कारगर उपाय है. सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए. मास्क के अलावा साफ कपड़े, दुपट्टे या गमछे से भी मुंह-नाक ढका जा सकता है. जिलाधीश ने कहा कि जहां-तहां थूकने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहता है. इसलिए सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी परहेज करें.