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स्वाभिमान पार्टी की सरकार से अपील, लोगों की मुजारों में गई जमीन का दें उचित मुआवजा

प्रदेश मुजारा एक्ट-1972 के कारण प्रदेश के एक लाख बासठ हजार लघु भूस्वामियों की भूमि मुजारों को चली गयी थी. स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने पालमपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन भू स्वामियों को 1972 से 2020 तक कई वर्ष बीत जाने पर भी प्रदेश सरकारों द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया गया.

Swabhiman Party appeal to government
स्वाभिमान पार्टी ने सरकार से की अपील

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Published : Mar 20, 2020, 9:07 PM IST

Updated : Mar 21, 2020, 4:59 PM IST

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश मुजारा एक्ट-1972 के कारण प्रदेश के एक लाख बासठ हजार लघु भूस्वामियों की भूमि मुजारों को चली गयी थी. स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने पालमपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन भू स्वामियों को 1972 से 2020 तक कई वर्ष बीत जाने पर भी प्रदेश सरकारों द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया गया.

स्वाभिमान पार्टी के नेता बलदेव राज सूद ने कहा कि 48 बर्षों के इस अंतराल में भाजपा और कांग्रेस की कई सरकारें सत्ता में रहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया.

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बलदेव राज सूद ने कहा कि इलाके के प्रसिद्ध समाज सेवी खुशी राम परवाना दियोग्रां पालमपुर ने इस मामले को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्रियो के समक्ष रखा पर कोई असर नहीं हुआ.

हाईकोर्ट के संज्ञान के अनुसार भूस्वामियों को उचित मुआवजा देने के आदेश पर प्रदेश राजस्व विभाग सहायक सचिव के 12 नबंबर 1997 को लिखे सभी जिलाधीशों को पत्र पर अव्वल नहरी जमीन का 500 रूपये प्रति करनाल का मुआवजा देने के आदेश दिए. लघु जमीदारों ने इतना कम मुआवजा राशि ठुकरा दी.

बलदेव राज सूद ने कहा कि हमें पता चला है कि प्रदेश की ट्रेजरी में लघु भूस्वामियों को आवंटन की राशि के लिए 32 करोड़ 24 लाख 89 हजार 655 रूपए जमा है. स्वाभिमान पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि लघु जमीदारों को सम्मान जनक मुआवजा राशि दी जाए.

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Last Updated : Mar 21, 2020, 4:59 PM IST

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