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बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सभी स्कूलों से मांगे ऑनलाइन सहमति पत्र - Himachal Pradesh Board of School Education

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि दसवीं व जमा दो की परीक्षाओं, नियमित व एचपी एसओएस से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में सभी स्कूलों से हैड/सब इग्जामिनर्स (परीक्षक) की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन सहमति पत्र आमंत्रित किए हैं.

Himachal Pradesh Board of School Education
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

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Published : Mar 5, 2021, 8:59 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि दसवीं व जमा दो की परीक्षाओं, नियमित व एचपी एसओएस से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में 45 उत्तरपुस्तिका वितरण व प्राप्ति केंद्र पर विभिन्न विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए बोर्ड ने प्रदेश के सभी स्कूलों से हैड/सब इग्जामिनर्स (परीक्षक) की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन सहमति पत्र आमंत्रित किए हैं.

बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि लिंक संबंधित स्कूल की यूजर आईडी पर उपलब्ध करवा दिया गया है. मुख्य परीक्षक के लिए सरकारी स्कूलों के नियुक्त नियमित अध्यापक/प्राध्यापक को संबंधित विषय को पढ़ाने का अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए, जबकि उप-परीक्षक के लिए सरकारी स्कूलों के नियमित, पैरा अध्यापक तथा अनुबंध के आधार पर नियुक्त अध्यापक/प्राध्यापक को संबंधित विषय को पढ़ाने का अनुभव कम से कम 3 वर्ष होना चाहिए.

बोर्ड के चेयरमैन नें दी जानकारी

बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए अथवा एसएमसी शिक्षक तथा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में लगातार कार्यरत अध्यापक/प्राध्यापक जो कि संबंधित विषय को पढ़ाने का कम से कम 4 वर्ष (लगातार) का अनुभव रखते हैं, व स्नातक स्तर तक स्वयं पढ़ा हो, उप-परीक्षक के लिए पात्र होंगे.

31 मार्च तक ऑनलाइन करें सहमति पत्र अपलोड

पात्र अध्यापक/प्राध्यापक 31 मार्च तक संबंधित स्कूल की यूजर आईडी के माध्यम से संबंधित विषय की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मुख्य/उप परीक्षक के लिए ऑनलाइन सहमति पत्र अपलोड कर सकते हैं. बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि अपलोड किए गए सहमति पत्र की हार्ड कॉपी अलग से बोर्ड को उपलब्ध करवाने की आवश्यक्ता नहीं है. यदि तकनीकी कारणों से उक्त सहमति पत्र को ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाएं तो ऐसी स्थिति में निर्धारित प्रपत्र को बोर्ड कार्यालय अथवा नजदीकी पुस्तक वितरण एवं सूचना केंद्र में दस्ती तौर पर 20 मार्च तक जमा करवाया जा सकता है.

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