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बैजनाथ दुष्कर्म मामला: चचेरे भाई पर आरोप सिद्ध, दोषी को 4 साल का कठोर कारावास व जुर्माना - accused punished for molestation case

कांगड़ा के बैजनाथ में नाबालिग सौतेली बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी चचेरे भाई को अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा और 25 हजार रुपये नाबालिग पीड़िता को बतौर राहत राशि देने होंगे.

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Published : Jun 18, 2019, 7:57 PM IST

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के बैजनाथ में नाबालिग सौतेली बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा, जबकि 25 हजार रुपये नाबालिग पीड़िता को बतौर राहत राशि देने होंगे. ये सजा विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सुनाई.

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना बैजनाथ में 12 अप्रैल, 2018 को एक नाबालिग लड़की ने अपने चचरे भाई पर जंगल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. नाबालिग पीड़िता ने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करवाया था कि वे जंगल में लकड़ियां लाने गई थी. इस दौरान उसका सौतेला भाई भी जंगल में मौजूद था, जिसने पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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जिसके बाद थाने में मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, पुलिस ने पीड़िता के साथ मौके का जायजा लिया और दोनों का मेडिकल करवाया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

राजेश वर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए. वहीं, पुलिस के जुटाए गए साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने दोषी युवक को चार वर्ष की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने के अलावा 25 हजार रुपये पीड़िता को देने की सजा सुनाई.

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