धर्मशाला: जिला कांगड़ा के बैजनाथ में नाबालिग सौतेली बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा, जबकि 25 हजार रुपये नाबालिग पीड़िता को बतौर राहत राशि देने होंगे. ये सजा विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सुनाई.
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना बैजनाथ में 12 अप्रैल, 2018 को एक नाबालिग लड़की ने अपने चचरे भाई पर जंगल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. नाबालिग पीड़िता ने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करवाया था कि वे जंगल में लकड़ियां लाने गई थी. इस दौरान उसका सौतेला भाई भी जंगल में मौजूद था, जिसने पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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