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कांगड़ा में 14 कोरोना संदिग्धों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव, DC ने जिलावासियों से की ये अपील

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि जिला कांगड़ा में लॉकडाउन के माध्यम से सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है तथा इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया है.

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Published : Apr 23, 2020, 11:04 PM IST

corona report kangra
कांगड़ा कोरोना रिपोर्ट

धर्मशाला: कांगड़ा जिला में कोरोना के 14 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि बाकी सैंपल्स की जांच हो रही है. जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं.

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि जिला कांगड़ा में लॉकडाउन के माध्यम से सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है तथा इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो इस के लिए हेल्पलाइन नंबर भी समय समय पर जारी किए जा रहे हैं.

डीसी ने सभी जिला वासियों से स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. साथ ही अपने गांव या परिवार में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के बारे में तुरंत प्रशासन को सूचित करने को कहा है ताकि समाज को सुरक्षित रखा जा सके और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

सब्जियों तथा खाद्य वस्तुओं की रेट लिस्ट लगाना जरूरी

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सब्जियों तथा खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करना जरूरी है ताकि किसी भी स्तर पर मनमाने दाम नहीं वसूले जा सकें. उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग को भी नियमित तौर पर मूल्य सूचियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त ने कहा कि दुकानों पर सामाजिक दूरी की अनुपालना को भी सुनिश्चित बनाया जाए.

निर्माण कार्य में बाहरी क्षेत्रों से मजदूरों को आने की अनुमति नहीं

मनरेगा के तहत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्य किए जा सकते हैं. इसमें सामाजिक दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूरी अनुपालना सुनिश्चित की जानी जरूरी है तथा इसके साथ ही गृह मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल के निर्देशों के तहत ही कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे.

विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए अनुपालना अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं अनुपालना अधिकारियों को कार्य आरंभ करने से पहले इंसीडेंट कमांटर संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक है. इसमें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर ही छूट के लिए निर्धारित कार्यों के लिए ही अनुमति देने का प्रावधान भी किया गया है और उसी आधार पर इंसीडेंट कमांडर को अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. इसमें निर्माण कार्यों के लिए भी कुछ शर्तो के साथ मंजूरी दी गई है इसमें साइट के नजदीक ही लेबर उपलब्ध हो तथा उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए. इसके साथ निर्माण कार्यों में सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.

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