हमीरपुरःकोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेल और अन्य कार्यक्रमों एवं समारोहों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. इन समारोहों के लिए प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं दी जाएगी. केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं. प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद वीरवार को जिला हमीरपुर में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.
जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर उपमंडल में भी ये नियम वीरवार से लागू कर दिए गए हैं. इन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई है, वे भी रद्द मानी जाएगी. शादी समारोहों के लिए दी गई अनुमतियों में भी केवल 50 लोगों के भाग लेने की शर्त लागू होगी. एसडीएम ने बताया कि जिन लोगों ने शादी समारोहों के लिए पहले अनुमति ली है, वे भी इस शर्त का विशेष ध्यान रखें और आयोजन स्थल पर किसी भी सूरत में 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा न होने दें.