हमीरपुरः बाढ़, सूखा, जलभराव या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमीरपुर जिला में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है. जिला के किसान इस खरीफ सीजन 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान और मक्की की फसलों का बीमा करवा सकते हैं.
बीमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई है. कृषि विभाग के उपनिदेशक जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला की सभी तहसीलों के किसान मक्की का बीमा करवा सकते हैं, जबकि धान के बीमा के लिए जिला की तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज ही अधिसूचित की गई हैं. जिला में फसलों के बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया अधिसूचित की गई है.
यह दस्तावेज हैं जरूरी
जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि अधिसूचित तहसीलों में मक्की और धान उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. पात्र किसान अपने फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जमीन के कागजात सहित बीमा कंपनी कार्यालय या नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंकों के माध्यम से अथवा ऑनलाइन बीमा करवा सकते हैं.
ऋणी किसानों का स्वत: बीमा करेंगी वित्तीय संस्थाएं