हमीरपुर: केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हमीरपुर जिला में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत जारी कर्फ्यू में कुछ बिंदुओं पर छूट का प्रावधान करने संबंधी आदेश पारित किए हैं. इनमें विशेष तौर पर कृषि, बागवानी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए सशर्त छूट दी गई है.
जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने बताया कि हमीरपुर जिला में कर्फ्यू जारी रहेगा और किसी भी तरह के सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोहों के आयोजन इत्यादि पर रोक रहेगी. इसके जिला के सील (बंद) क्षेत्रों में भी पाबंदियां पूर्ववत जारी रहेंगी. उन्होंने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिला के अन्य क्षेत्रों के लिए कर्फ्यू के दौरान छूट के बारे में निर्देश जारी किए हैं.
यह कार्यालय रहेंगे खुले
जिले में स्थित केंद्र सरकार व इसकी स्वायत संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय खुले रहेंगे. रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी एजेंसियां (भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, सासे, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, सीडब्लूसी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी एवं सीमा शुल्क कार्यालय खुले रहेंगे. इनमें अधिकारियों के अतिरिक्त 33 प्रतिशत कर्मचारी आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे.
बैंक, एटीएम, बीसीए और सहकारी साख समितियां खुली रहेंगी. बीमा कार्यालय, डाकघर, बीएसएनएल कार्यालय खुले रहेंगे. प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय/विभाग, सार्वजनिक उपक्रम एवं आपात सेवाएं प्रदान करने में संलग्न स्थानीय स्व-शासित इकाईयां (प्रदेश सरकार व जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिसूचित) न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खुली रहेंगी. ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार एवं वीरवार को खुले रहेंगे.
सील क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर किराना, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, औषधि एवं दवाईयों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक होम डिलीवरी (जहां व्यवस्था चलन में हो) के माध्यम से की जा सकेंगी. किताबों की दुकानें केवल सोमवार एवं वीरवार को ही खुली रहेंगी. हालांकि अन्य दिनों में घर पर आपूर्ति (होम डिलीवरी) की सुविधा रहेगी.
इन कृषि-बागवानी गतिविधियों में सशर्त रहेगी छूट
सभी प्रकार की कृषि एवं बागवानी संबंधी गतिविधियों की अनुमति होगी. इनमें किसानों एवं कृषि मजदूरों को खेतों में कार्य करने की छूट रहेगी. कृषि उत्पादों की खरीद से संबंधित एवं एमएसपी संचालन एजेंसियां खुली रहेंगी. एपीएमसी द्वारा संचालित या प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियां खुली रहेंगी. किसानों, उनके समूहों, सहकारी समूहों इत्यादि से उनके उत्पादों की सीधी खरीद सरकार या उद्योगों द्वारा की जा सकेगी.
मत्स्य एवं पशुपालन में इन गतिविधियों में रहेगी सशर्त छूट
मत्स्य पालन एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की भी अनुमति होगी. इनमें मछली पकड़ना, मत्स्य पालन उद्योग जैसे चारा एवं रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, अभिशीतन श्रृंखला (कोल्ड चेन), बिक्री एवं विपणन में छूट रहेगी. हैचरी, फीड प्लांट्स एवं वाणिज्यिक मछलीघरों के संचालन, मत्स्य/झींगा और मत्स्य उत्पादों, मत्स्य चारा एवं बीज और इन गतिविधियों से जुड़े मजदूरों के आवागमन की छूट रहेगी.
पौधरोपण एवं वानिकी से संबंधित गतिविधियों में भी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप छूट रहेगी. आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जारी रहेगा. हालांकि बच्चों, महिलाओं एवं धातृ माताओं को वे खाद्यान्न एवं पौष्टिक आहार की आपूर्ति घर-द्वार पर ही करेंगी. लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं आना होगा. शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्याह्न भोजन के अंतर्गत लाभार्थियों को 15 दिनों में एक बार घर पर ही खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी. बच्चों की ऑनलाइन एवं दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा.