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लॉकडाउन-3.0: हमीरपुर में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे खुलेंगी दुकानें, DC ने कही ये बात - हमीरपुर समाचार

देश सहित प्रदेश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है. तीसरे चरण के लिए लॉकडाउन के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है. डीसी हमीपुर हरिकेश मीणा ने जिलावासियों को लॉकडाउन-3 के नियमों को लेकर आदेश जारी किये.

HAMIRPUR DC
हमीरपुर डीसी

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Published : May 4, 2020, 11:35 AM IST

हमीरपुर: लॉकडाउन-3 के दौरान अब प्रदेश में पांच घंटों तक दुकानों को खोलने के साथ-साथ कुछ अन्य आदेश जारी किए गए हैं. वहीं, जिला हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान छूट अवधि में रियायत से संबंधित कई तरह के प्रावधान किए गए हैं. जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किए हैं.

आदेशों के अनुसार सभी अनुमेय दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेंगी. रविवार के दिन दवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. दुकानों से जरूरी सामान लाने के लिए प्रत्येक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद व सेवाओं के लिए घर से दुकान या सेवा स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी. लोगों को पैदल ही नजदीकी दुकान, स्टोर व बैंक शाखा तक जाने की अनुमति दी गई है.

घर स बाहर आने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क पहनना होगा. अस्पतालों में ओपीडी एवं मेडिकल क्लीनिक के संचालन की अनुमति होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिग और सुरक्षा उपायों का निर्वहन करना होगा. अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा. इस दौरान दोपहिया वाहन पर चालक और चौपहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त सिर्फ दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे.

इसके अलावा शाम 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक गैर-आवश्यक कार्यों के लिए किसी को भी घर से बाहर निकलने की छूट नहीं दी जाएगी. 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, सह-रोगी, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहना होगा और अति आवश्यक जरूरतों व स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए ही ये लोग घर से बाहर निकल सकेंगे. शहरी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक बस्तियों में नियंत्रित प्रवेश की अनुमति रहेगी.

नियमों के अनुसार हेयर शैलून, बार्बर शॉप और स्पा इत्यादि अगले आदेशों तक बंद रहेंगे. कूरियर एवं डाक सेवाओं के संचालन की अनुमति रहेगी. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और इससे जुड़ी सेवाएं, शीत भंडारण और वेयर हाउसिंग से जुड़ी सेवाएं, निजी सुरक्षा और दक्षता प्रबंधन सेवाएं और स्व-रोजगार से जुड़े व्यक्तियों की सेवाएं (बार्बर इत्यादि को छोड़कर) प्रदान की जा सकेंगी.

टैक्सी एवं कैब के संचालन की अनुमति होगी, मगर चालक के अतिरिक्त इसमें दो ही सवारियां यात्रा कर सकेंगी. किसी व्यक्ति या वाहनों द्वारा अंतर जिला आवागमन केवल अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा. सभी तरह के माल ढुलाई यातायात की अनुमति रहेगी. माल की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में लगे वाहनों के लिए किसी भी तरह के अलग पास की आवश्यकता नहीं होगी.

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