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चरस तस्कर को चार साल की कैद, 20 हजार रूपये जुर्माना भी लगा

विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और बीस हजार रुपये का जुर्माना का लगाया है.

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Published : Oct 2, 2019, 2:11 PM IST

Charas smuggler imprisoned for three years

चंबा: विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और बीस हजार रुपये का जुर्माना का लगाया है. जुर्माना न अदा करने की दिशा में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा.

जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को टोल टैक्स बैरियर के समीप खैरी पुल पर पुलिस टीम ने वाहनों की चेंकिग के लिए नाकाबंदी की थी. इस दौरान आरोपी चंबा-पठानकोट मार्ग पर पद्दर बाजार बनीखेत की तरफ से आ रहा था. पुलिस को देखकर घबराने लगा और भागने की कोशिश करने लगा.

पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से तीन सौ ग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रिंकू बताया. पुलिस ने छानबीन के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में 11 गवाहों के बयान हुए. इसके बाद अदालत ने आरोपी रिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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