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राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर, 50 हजार से ज्यादा कैश ले जाने पर होगी कार्रवाई - चुनावी खर्चा

लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा पैसों के खर्च पर चुनाव आयोग पैनी नजर रख रहा है. राजनीतिक दल 50 हजार से ज्यादा कैश और 10 हजार रुपये से ज्यादा के गिफ्ट नहीं ले जा सकते हैं.

भारत निर्वाचन आयोग (फाइल फोटो)

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Published : Apr 26, 2019, 10:42 PM IST

Updated : Apr 26, 2019, 11:39 PM IST

शिमला: लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा पैसों के खर्च पर चुनाव आयोग पैनी नजर रख रहा है. राजनीतिक दल 50 हजार से ज्यादा कैश और 10 हजार रुपये से ज्यादा के गिफ्ट नहीं ले जा सकते हैं.

भारत निर्वाचन आयोग (फाइल फोटो)

आयोग ने इसके लिए उड़न दस्तों का गठन किया है जो राजनीतिक दलों के खर्च पर नजर रखे हुए हैं. शिमला संसदीय क्षेत्र में भी सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं, जो चुनावी खर्च को लेकर निगरानी करेगा.

चुनाव में हो रहे खर्च की निगरानी के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी नरेश ठाकुर का कहना है कि उम्मीदवार के लिए 70 लाख तक खर्च की अनुमति दी गई है और चुनाव आचार संहिता के दौरान उम्मीदवार या कार्यकर्ता 50 हजार से ज्यादा की नकदी नहीं ले जा सकता है और इसके अलावा कार्यकर्ता 10 हजार से ज्यादा की गिफ्ट और नशीले सामग्री भी नहीं ले जा सकते हैं.

नरेश ठाकुर, नोडल अधिकारी

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. नरेश ठाकुर ने कहा कि जिला पुलिस, उड़न दस्ते या फिर स्टैटिक सर्विलांस टीमों द्वारा निगरानी भी की जा रही है लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है.

Last Updated : Apr 26, 2019, 11:39 PM IST

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