ऊना: हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है. डीसी ऊना राघव शर्मा ने भी प्रेस वार्ता करते हुए जिला में लागू किए जा रहे तमाम नियमों और गाइडलाइंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं, कृषि, बागवानी, भवन निर्माण की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें जिले में बंद रहेंगी. 7 मई से 17 मई तक कर्फ्यू जिला भर में लागू रहेगा. 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध रहेगा. लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.
सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक
जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी. अनुमति के आधार पर ही अंतिम संस्कार व शादी समारोह में 20 लोग ही एकत्र हो सकते हैं. डीसी ने कहा कि निजी या सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों में सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे.
एसओपी के तहत किन-किन जहग होगें काम, जानिए यहां
कर्फ्यू के दौरान जिला में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे. पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि समेत सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी. इनके अलावा सिनेमा हाल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे. राघव शर्मा ने कहा कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी, कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर एसओपी के तहत काम जारी रहेगा. सभी सरकारी और निजी परिवहन का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन होगा.