सोलन: जिला सोलन में नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में दोषी युवक राम सिंह नालागढ़ को 18 साल का कठोर कारावास और 25000/- रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई (minor girl rape in Solan) है. मामला 2016 का है. दोषी को नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह सजा सुनाई गई है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2016 में घटना के समय पीड़िता की उम्र 6 वर्ष (Nalagarh rape case) थी. बच्ची अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. दोषी ने चतुराई से पीड़िता के भाई को उसकी मां से मोबाइल लाने के लिए भेजा और उसके जाने के बाद पीड़िता का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.