शिमला: न्यू टाउन बद्दी में आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल प्रमोटर गुप्ता प्रॉपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बद्दी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है. प्राधिकरण ने आवंटी संदीप कुमार और आदित्य कंसल ने रेरा में डेवलेपर्स के खिलाफ शिकायत की थी. इसके बाद रेरा ने फैसला सुनाया है.
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों शिकायतकर्ता को डेवलेपर्स की ओर से निर्धारित सीमा के भीतर फ्लैट और दुकान पर कब्जा नहीं दिया गया था. सुनवाई के दौरान आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल होने पर प्रोमोटर गुप्ता प्राॅपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी जिला सोलन पर यह जुर्माना लगाया गया है.
डेवलेपर्स के बैंक खातों से निकासी पर रोक
प्रवक्ता ने बताया कि संदीप कुमार ने गुप्ता प्राॅपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड सोलन में फ्लैट के लिए 9 लाख आठ हजार 980 रुपये और आदित्य कंसल ने 11 लाख 28 हजार रुपये की अदायगी की थी. डेवलेपर्स को यह राशि एसबीआई के ऋण दर की उच्चतम सीमा लागत और दो प्रतिशत अतिरिक्त दर के साथ अदा करनी होगी. साथ ही, प्राधिकरण ने शिकायतकर्ता को अदायगी करने और जुर्माने की राशि जमा करवाने तक इस परियोजना से संबंधित डेवलेपर्स के बैंक खातों से किसी भी प्रकार की निकासी पर रोक लगाई है.
प्राधिकरण ने साइट का निरीक्षण करने के उपरांत पाया कि डेवलेपर्स ने गरीब खरीदारों से धन एकत्रित किया और उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहा. जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वह बहुत ही खराब गुणवत्ता की हैं. आवासीय भवनों में लिफ्ट पूरी तरह से कार्यशील नहीं है और स्वीकृत योजना के अनुसार हरित क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया है.
रेरा ने डेवलेपर्स को दिए ये निर्देश