शिमलाः प्रदेश सरकार की ओर से जहां लाखों अभिभावकों को निजी स्कूलों को मात्र ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश देकर राहत दी गई है. वहीं, कोविड-19 के संकट को देखते हुए सरकार ने एक और बड़ी राहत उन अभिभावकों को दी है, जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं. अब अभिभावकों को निजी स्कूलों की ओर से जो ट्यूशन फीस ली जानी है, उसे एक साथ देने का दबाव नहीं झेलना पड़ेगा.
अभिभावक दो या तीन माह की फीस को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं. यानी जिन अभिभावकों के पास दो या तीन माह की फीस एक साथ देने का सामर्थ्य नहीं है, वह एक-एक माह करके इस ट्यूशन फीस को निजी स्कूलों को दे सकते हैं.
सरकार की ओर से निजी स्कूलों को यह आदेश जारी किए जा सकते हैं कि वह अभिभावकों पर एक साथ दो या तीन माह की फीस जमा करवाने का दबाव ना बनाएं और अभिभावकों से यह फीस इंस्टॉलमेंट में ली जाए. इस बाबत जल्दी दिशानिर्देश सरकार की ओर से निजी स्कूलों को जारी किए जा सकते हैं. कोविड-19 के संकट के समय में जब अधिकतर काम बंद है तो ऐसे में अब अभिभावकों को यह बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है.
सरकार ने अभिभावकों को निजी स्कूलों की ओर से अलग-अलग फंड के नाम पर ली जाने वाली फीस में छूट देकर मात्र निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस ही देने के निर्देश जहां जारी किए हैं. इसी के साथ दूसरी बड़ी राहत यह भी दी गई है कि ट्यूशन फीस भी निजी स्कूल वर्ष 2019 में तय की गई ट्यूशन फीस के आधार पर ही लेंगे.